Money Guru: रिटायरमेंट से पहले है इमरजेंसी पैसों की जरूरत? इन शर्तों के साथ NPS से निकाल सकते हैं पैसा
Money Guru: रिटायरमेंट के पहले अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती है, तो आप कुछ शर्तों के साथ NPS से पैसे निकाल सकते हैं.
(Source: Reuters)
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Money Guru: नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग पेंशन स्कीम है, जिसे केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था. इस तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है. साल 2009 के बाद से इस योजना को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया.
अब सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से इस योजना में शामिल हो सकता है. रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी NPS का एक हिस्सा निकाल सकते हैं और बाकी रकम से रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए एनुइटी ले सकते हैं. रिटायरमेंट के पहले ही अगर आपको किसी तरह की इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है, तो भी कुछ शर्तों के साथ आप पैसे निकाल सकते हैं.
⚡️रिटायरमेंट से पहले पैसों की जरूरत?
— Zee Business (@ZeeBusiness) April 28, 2022
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NPS से पैसे निकालने के ऑप्शन
- 3 साल बाद आंशिक निकासी
- 10 साल बाद निवेश बंद करने का विकल्प
- 60 साल की उम्र में निकासी
इन शर्तों पर निकाला जा सकता है पैसा
- NPS खाते से कुछ अमाउंट में पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए अकाउंट 3 साल पहले खुला होना चाहिए.
- NPS निवेशक अपने कॉन्ट्रिब्यूशन का सिर्फ 25% ही निकाल सकते हैं. पैसा निकालने के लिए कैलकुलेशन उस राशि पर होगी जिस पर निवेशक ने योगदान किया है. जमा रकम पर मिले अतरिक्त ब्याज आदि की गणना इसके लिए नहीं की जाती है.
- व्यक्ति बीमारियों के इलाज, शादी, बच्चों के लिए हायर एजुकेशन आदि कारणों पर कुछ पैसे निकाल सकते हैं.
- आंशिक पैसा केवल 3 बार ही निकाला जा सकता है. दो बार के Withdrawal के बीच 5 साल का अंतर होना चाहिए.
- लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसे बीमारी के चलते फिर से पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है तो इस कंडीशन में 5 साल के अंतर की लिमिट नहीं है.
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इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
1. पैन कार्ड की फोटोकॉपी
2. कैंसल्ड चेक
3. NPS से मिली रकम की प्राप्ति की रसीद
4. एड्रेस और आईडी प्रूफ
NPS से कंप्लीट एग्जिट के नियम
सब्सक्राइबर की उम्र 60 साल से कम
ऐसे में कॉर्पस का 20% निकासी संभव
बाकी रकम का एन्युटी में निवेश होगा
कॉर्पस अगर 1 लाख से कम
ऐसे में पूरा कॉर्पस कर सकते हैं विद्ड्रॉ
अकाउंट बंद हुआ तो फिर से नहीं खोल सकेंगे
NPS से रिटायरमेंट के समय निकासी के नियम
रिटायरमेंट पर कॉर्पस का 60% हिस्सा निकालना संभव.
60% निकासी टैक्स फ्री, बाकी एन्युटी में निवेश.
कॉर्पस 2 लाख रुपये या उससे कम तो पूरी निकासी एकमुश्त संभव.
07:47 PM IST